Yamunanagar: रिश्वत मामले में मंत्री ने पटवारी को निलंबित करने का आदेश दिया

Update: 2024-07-13 07:22 GMT
Yamunanagar,यमुनानगर: हरियाणा Haryana के परिवहन एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने एक पटवारी को निलंबित करने का आदेश दिया है, जिसने कथित तौर पर एक जमीन के टुकड़े का दाखिल-खारिज करने के लिए 2,000 रुपये की रिश्वत ली थी। मंत्री ने दाखिल-खारिज मामले में तहसीलदार के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री ने यह आदेश गुरुवार को जगाधरी के लघु सचिवालय में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पारित किए। शिकायत निवारण समिति की बैठक में मुसिंबल गांव की एक महिला ने मंत्री को बताया कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है।
उसने बताया कि वह अपनी चार साल की बेटी के साथ अब अपने माता-पिता के पास रह रही है। मेरे पति के नाम पर कुछ पुश्तैनी जमीन है। मैं उक्त जमीन में से कुछ हिस्सा लेना चाहती थी। मेरे पिता उक्त जमीन का दाखिल-खारिज करने के लिए छछरौली तहसील में पटवारी के पास गए। पटवारी ने मेरे पिता को अपने कार्यालय के कई चक्कर लगवाए और इस काम के लिए उनसे 2,000 रुपये भी ले लिए। शिकायतकर्ता ने बैठक में मंत्री से कहा, "मेरे पिता गरीब आदमी हैं।" आरोप को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने उपायुक्त मनोज कुमार को पटवारी को निलंबित करने और छछरौली के तहसीलदार के खिलाफ जांच करने के निर्देश दिए।
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