हरियाणा Haryana : यमुनानगर के जगाधरी में जिला बार एसोसिएशन ने दो नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और हत्या के मामलों में दोनों आरोपियों की पैरवी न करने का फैसला किया है।अध्यक्ष अरुण ढांडा ने कहा कि उन्होंने आरोपियों द्वारा किए गए जघन्य अपराध के खिलाफ नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर यह फैसला लिया है।अरुण ने कहा, "यह सर्वसम्मति से तय किया गया है कि जगाधरी (यमुनानगर) में जिला बार एसोसिएशन का कोई भी सदस्य या वकील इन मामलों में आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा और न ही किसी तरह की सहायता प्रदान की जाएगी।" उपलब्ध जानकारी के अनुसार, छछरौली थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव के राजेश (27) ने कथित तौर पर अपने गांव की छह वर्षीय बच्ची का यौन शोषण करने के बाद उसकी हत्या कर दी।लड़की का शव शुक्रवार देर रात गन्ने के खेत में पड़ा मिला। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।छछरौली थाने के एसएचओ रोहताश सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे रविवार को यहां अदालत में पेश किया गया।
उन्होंने बताया कि अदालत ने उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।रोहताश ने आगे बताया कि उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 (2) और 66 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है।उन्होंने बताया कि इससे पहले आरोपी के खिलाफ वर्ष 2022 में चोरी का मामला दर्ज किया गया था।पिछले एक सप्ताह में जिले में जघन्य अपराध का यह दूसरा मामला है।इससे पहले जिले के बुरिया कस्बे में सात वर्षीय बच्ची की उसके पड़ोसी ने कथित तौर पर यौन शोषण करने के बाद हत्या कर दी थी। उसका शव 19 सितंबर को बुरिया कस्बे के पास स्थित आम के बाग में पड़ा मिला था।इस मामले में कथित तौर पर शामिल आरोपी नरेश को बुरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।