हिसार: हरियाणा में हिसार जिला के अतिरिक्त न्यायाधीश गगनदीप मित्तल की एक अदालत ने पंचायती जमीन को लेकर की गई शिकायत वापस लेने के एवज में 30 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में सोमवार को किरमारा गांव निवासी तत्कालीन ग्राम सचिव दिलबाग को चार साल कैद और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सारंगपुर गांव के सरपंच प्रतिनिधि रविंद्र सिंह की शिकायत पर 27 अगस्त 2019 को सतकर्ता ब्यूरो ने दिलबाग के खिलाफ मामला दर्ज किया था। रविंद्र ने शिकायत में कहा था कि उसकी पत्नी इंदू सारंगपुर गांव की सरपंच है। पंचायती जमीन की नीलामी के रुपए जमा कराने में उससे देरी हो गई थी। इस पर आदमपुर बीडीपीओ कार्यालय के ग्राम पंचायत सचिव दिलबाग ने उसकी शिकायत डीडीपीओ को कर दी थी। दिलबाग ने इस शिकायत को रद्द कराने के एवज में उससे 30 हजार रुपए की मांग की थी। वह उसे बार-बार फोन कर रुपए मांग रहा था। इस पर ब्यूरो को शिकायत की गई। ब्यूरो की टीम ने शिकायत के आधार पर जाल बिछा कर रविंद से 30 हजार रुपये लेते दिलबाग को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले अदालत ने उसे गत 21 जुलाई को मामले में दोषी करार दिया था।