स्नैचिंग मामले में दो को सात साल की सजा
अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
राजीव के बेरी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ने दो व्यक्तियों - काजियान किरतपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले शेन आलम उर्फ असलम और जीरकपुर, पंजाब के रहने वाले इशरार खान - को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरआई) दो साल पहले दर्ज झपटमारी के मामले में। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस ने महिला अंशु कत्याल की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह 8 अप्रैल, 2021 को शाम करीब 4:30 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 23-डी में अपने घर के सामने मुख्य सड़क पर एक फल विक्रेता से फल खरीद रही थी। इसी बीच मोटरसाइकिल पर दो लड़के आए। और बगल के घर के पास रुक गया। पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति ने मोबाइल फोन अपने कान पर लगाया और अपने घर के सामने खड़ा हो गया। फरियादी फल खरीदकर घर के अंदर चला गया। वह फिर फलवाले को पैसे देने के लिए बाहर आ गई।
जब वह अपने घर की ओर मुड़ी, तो उनमें से एक लड़का उसके पास आया और एक घर का पता पूछा। वह उसके पास आया और सोने की चेन छीन ली। लड़का बाद में यहां सेक्टर 23-डी की ओर मोटरसाइकिल से भाग गया।
पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 379ए और 411 के तहत आरोप तय किए, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और सुनवाई का दावा किया।
आरोपियों के वकीलों ने तर्क दिया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका तर्क था कि शिकायतकर्ता ने भी उन्हें नहीं पहचाना। लोक अभियोजक ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने संदेह की छाया से परे मामले को साबित कर दिया है।
दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को उनके खिलाफ तय किए गए आरोपों में दोषी ठहराते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।