HARYANA NEWS: लूट के मामले में दो को 7 साल की सज़ा

Update: 2024-06-09 03:54 GMT

Kurukshetra : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंदर शर्मा की अदालत ने बुजुर्ग व्यक्ति को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट करने के जुर्म में दो लोगों को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस को दी शिकायत में जय भगवान ने बताया कि 10 जून 2022 को उसके पिता एसवाईएल नहर के पास बेहोशी की हालत में मिले थे।

इस संबंध में केयूके थाने में मामला दर्ज कर जांच जिला पुलिस की सीआईए-2 यूनिट को सौंपी गई थी। 9 जून को शिकायतकर्ता के पिता ने अज्ञात लोगों से लिफ्ट ली थी और आरोपी उसकी अंगूठी, बालियां व कुछ नकदी लूटकर ले गए थे। अदालत ने धर्मबीर व संदीप को दोषी करार देते हुए सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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