Panchkula के दो भाइयों को नाबालिग बहनों से रेप के आरोप में 20 साल की जेल हुई

Update: 2026-02-01 13:02 GMT
Chandigarh.चंडीगढ़: यहां की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने शादी के झूठे वादे करके दो नाबालिग बहनों का रेप करने के आरोप में दो भाइयों को दोषी ठहराया है और दोनों को 20-20 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई है। एडिशनल सेशंस जज मनीष दुआ की कोर्ट ने हर दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर उन्हें और जेल काटनी पड़ेगी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, पंचकूला में रहने वाले एक परिवार के दो भाइयों (तब 20 और 19 साल के) ने 23 जुलाई, 2021 को उसकी 16 और 14 साल की बेटियों को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था। पिंजौर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत मामला दर्ज किया गया था। दोनों आरोपियों को 30 जुलाई, 2021 को गिरफ्तार किया गया था। विस्तृत जांच और मेडिकल जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने दोनों नाबालिग बहनों को शादी का झांसा देकर बिहार ले गए थे, जहां उन्होंने उनके साथ रेप किया। सबूतों के आधार पर, मामले में POCSO एक्ट की धारा 6 भी जोड़ी गई।
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