नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में ट्यूटर को 5 साल की जेल
कोर्ट ने उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की जज स्वाति सहगल ने एक नाबालिग छात्र को जबरन किस करने के आरोप में एक ट्यूशन टीचर को पांच साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पीड़िता का आरोप है कि ट्यूशन पढ़ने के दौरान आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। वह 10वीं की छात्रा थी। 23 अगस्त 2021 की शाम करीब 5 बजे वह अपनी सहेली के साथ ट्यूशन क्लास में छूट गई थी, जबकि निचली क्लास के बच्चे निकल गए थे। इसी बीच उसकी सहेली उसके घर पानी लेने चली गई। आरोपी ने उसे अकेला पाकर जबरन किस किया। उसने आरोपी को थप्पड़ मार दिया।
उसके पिता भी मौके पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, अदालत ने आईपीसी की धारा 354, 354-ए और पॉक्सो अधिनियम के 8 के तहत आरोप तय किए, जिसमें आरोपी ने खुद को दोषी नहीं ठहराया।
आरोपी के वकील ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह ट्यूशन क्लास लेता था। लोक अभियोजक ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध कर दिए हैं।