निर्माण को विनियमित करने के लिए, हिमाचल ने 4-लेन सड़कों के साथ 100 मीटर विशेष क्षेत्र को मंजूरी दी
इस कदम का उद्देश्य चार लेन वाले राजमार्गों पर बेतरतीब निर्माण को रोकना है।
हिमाचल मंत्रिमंडल ने आज राज्य में चार लेन वाले राजमार्गों के साथ निर्माण को विनियमित करने के लिए 'फोर लेन योजना क्षेत्र' की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के बाद चार लेन वाली सड़कों के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर के दायरे में बिना अनुमति के किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अधिकारियों ने कहा कि यह नियम परवाणू-शिमला, शिमला-मटौर, पठानकोट-मंडी और कीरतपुर-मनाली चार लेन राजमार्गों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि निजी भूमि के 100 मीटर के दायरे में आने की स्थिति में भी किसी भी निर्माण के लिए संबंधित सरकारी एजेंसी से अनुमति लेनी होगी।
भविष्य में निर्मित होने वाली कोई अन्य फोर-लेन परियोजना भी 'फोर-लेन प्लानिंग एरिया' डोमेन के अंतर्गत आएगी। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य चार लेन वाले राजमार्गों पर बेतरतीब निर्माण को रोकना है।