नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में तीन दोषियों को कठोर सजा
दुष्कर्म मामले में तीन दोषियों को 20-20 वर्ष का कारावास
हिसार: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के जीजा समेत तीन दोषियों को 20-20 साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने मंगलवार को सुनाए फैसले में जीजा पर 70 हजार रुपये तथा अन्य दो दोषियों विनोद और पवन पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला अक्टूबर 2021 में बरवाला थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि 18 अक्टूबर 2021 को विनोद उसे अग्रोहा मंदिर दिखाने के बहाने एक होटल में ले गया। आरोप है कि वहां उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद आरोपी उसे हिसार जाने वाली बस में छोड़कर चला गया।
पीड़िता ने घर जाने के बजाय अपने जीजा को फोन किया। आरोप के अनुसार जीजा उसे हिसार के एक होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद शाम को उसने अपने दोस्त पवन को बुलाया। पवन पीड़िता को आजाद नगर स्थित दूसरे होटल में ले गया, जहां उसके साथ भी दुष्कर्म किया गया। अगली सुबह करीब सात बजे पीड़िता को बस स्टेंड पर छोड़ दिया गया। उसने वहां किसी महिला के फोन से अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पिता ने 112 पर फोन किया।
सूचना मिलने पर बरवाला पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता की मेडिकल जांच करवाने के साथ उसके बयान दर्ज किए। पुलिस ने मामले में पोक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। अब अदालत ने मामले में तीनों दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है।