अपंजीकृत टेंकरों द्वारा शौचालय की कुई की सफाई करने पर होगा पांच हजार का जुर्माना: प्रदीप अहलावत

Update: 2023-09-21 16:48 GMT
नूंह। सीईओ प्रदीप अहलावत ने कहा कि पंजीकृत टैंकरों व ट्रैक्टर से ही शौचालय के मल की सफाई कराई जाए, जिसके लिए अपने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के संबंधित ग्राम सचिव, खंड समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कनिष्ठ अभियंता से संपर्क कर टैंकर व ट्रैक्टर मालिक द्वारा शीघ्र ही 500 रुपए की राशि जमा करा कर रजिस्ट्रेशन कार्य कराना अनिवार्य है, अन्यथा रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर जुर्माना तथा कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिसके लिए टैंकर मालिक जिम्मेदार होगा। बिना पंजीकरण वाले टैंकर मालिकों द्वारा शौचालय की सफाई करने पर 5000 रुपए की राशि का जुर्माना लगेगा। उन्होंने बताया कि जिले के चार खंडों ( नूंह, तावडू, फिरोजपुर झिरका ,पुन्हाना) में चार (शिलज ट्रीटमेंट प्लांट) एसटीपी का क्रियान्वयन रखरखाव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जिले में करवाया जा रहा है। इन एसटीपी में ही शौचालय मल वाले टैंकरों को खाली करना अनिवार्य है, ताकि इन एसटीपी में मल वाले पानी का सुरक्षित निपटान हो सके।
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