सुप्रीम कोर्ट ने Punjab-Haryana बार काउंसिल चुनाव की समय सीमा 30 अप्रैल तक बढ़ाई
Haryana हरियाणा : पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के चुनाव शेड्यूल में बदलाव करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव 15 मार्च, 2026 के बजाय 30 अप्रैल, 2026 तक पूरे हो जाने चाहिए। CJI सूर्यकांत की बेंच ने 3 दिसंबर के अपने आदेश में कहा, "पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के वकील की बात सुनने के बाद, 18.11.2025 के आदेश के पैराग्राफ 12(III) में इस हद तक बदलाव किया जाता है कि पंजाब और हरियाणा स्टेट बार काउंसिल के पूरे चुनाव कार्यक्रम, जिसमें वोटों की गिनती और उसके बाद नतीजों की घोषणा शामिल है, किसी भी हाल में 15.03.2026 के बजाय 30.04.2026 तक पूरे हो जाने चाहिए।"
बेंच ने इस मुद्दे पर एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन को निपटाते हुए कहा, "चुनाव 10.11.2025 को पहले से नोटिफाई किए गए शेड्यूल (यानी 18.11.2025 के आदेश से पहले) के अनुसार जारी रह सकते हैं, बशर्ते ऊपर बताई गई बदली हुई टाइमलाइन और 18.11.2025 के आदेश में इस कोर्ट के अन्य निर्देशों का पालन किया जाए।" बेंच 18 नवंबर के अपने आदेश में बदलाव की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्टेट बार काउंसिल चुनाव कराने के टाइम शेड्यूल में बदलाव किया गया था और आदेश दिया गया था कि ये चुनाव 31 जनवरी, 2026 और 30 अप्रैल, 2026 के बीच 5 चरणों में होंगे।