बड़े भाई के हत्यारे को मिली उम्रकैद की सजा, शराब में धुत भाई को उतारा था मौत के घाट

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Update: 2022-07-29 16:09 GMT

सोनीपत। जिले के गांव सिवानका में गाली-गलौज करने पर चाकू मार के भाई की हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल गोयल की अदालत ने दोषी को उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। आरोपी युवक ने शराब के नशे में धुत अपने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया था।

शराब के नशे में गाली-गलौज करने पर की थी हत्या
गौरतलब है कि गोहाना के गांव सिवानका में रवि ने 9 अगस्त, 2021 की देर शाम अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। जानकारी के अनुसार सुनील शराब पीकर घर आया था। रात करीब 10 बजे उसका छोटा बेटा रवि भी मजदूरी कर घर पहुंचा था। इसी दौरान सुनील ने रवि व उसकी पत्नी के साथ गाली-गलौज करना शुरू कर दिया था। रवि के समझाने पर भी सुनील नहीं माना था। इस पर सुनील व रवि में झगड़ा हो गया था।
झगड़े के दौरान रवि ने सुनील के सीने व सिर पर चाकू से वार दिया था। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद रवि मौके से भाग गया था। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन बरोदा थाना प्रभारी बदन सिंह की टीम ने आरोपी रवि को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी से चाकू भी बरामद कर लिया गया था। उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
कोर्ट ने दोषी भाई को सुनाई उम्रकैद की सजा
मामले में सुनवाई के बाद एएसजे राजेंद्र पाल गोयल की अदालत ने आरोपी रवि को दोषी करार दिया। शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोषी को हत्या का दोषी पाए जाने पर उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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