हरियाणा सरकार ने 2028 से LTC के बदले एक महीने के वेतन का लाभ वापस ले लिया है
हरियाणा Haryana : हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) के बदले एक महीने की सैलरी लेने की सुविधा को वापस लेने का फैसला किया है। यह फैसला 1 जनवरी, 2028 से लागू होगा।यह फैसला मानव संसाधन विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को जारी निर्देशों के ज़रिए बताया गया।मौजूदा व्यवस्था के तहत, सरकारी कर्मचारियों को चार साल के ब्लॉक के दौरान LTC का लाभ उठाने के बजाय एक महीने की सैलरी पाने का अधिकार था। हालांकि, 1 जनवरी, 2028 से शुरू होने वाले अगले ब्लॉक में यह सुविधा जारी नहीं रहेगी।यह लाभ मूल रूप से 5 फरवरी, 2009 को जारी एक नोटिफिकेशन के ज़रिए शुरू किया गया था। पहले ब्लॉक में 2008 से 2011 तक की अवधि शामिल थी, जिसके बाद 2012-2015, 2016-2019 और 2020-2023 के अगले ब्लॉक आए।अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा सरकार के तहत विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों में काम करने वाले नियमित कर्मचारियों के लिए LTC से जुड़े संशोधित निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।
यह सुविधा संविदा कर्मचारियों और HARTRON के साथ काम करने वालों के लिए भी वापस ले ली गई है। इन श्रेणियों के लिए LTC लाभों से जुड़े नए दिशानिर्देश बाद में जारी किए जाएंगे।न्यायिक अधिकारियों, जिन्हें 2013 में यह लाभ दिया गया था, के लिए भी 2028 से यह सुविधा बंद कर दी जाएगी।हालांकि, अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े अधिकारी 2026-2029 के चार साल के ब्लॉक के दौरान 31 दिसंबर, 2027 तक एक महीने की सैलरी के लाभ के हकदार बने रहेंगे।सरकार ने राज्य सरकार के पेंशनभोगियों और वैधानिक या संवैधानिक निकायों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए भी यह लाभ वापस ले लिया है। इन श्रेणियों से जुड़े संशोधित निर्देश भी अलग से जारी किए जाएंगे।अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला जनवरी 2028 से शुरू होने वाले अगले LTC ब्लॉक से लागू होगा।