कोर्ट ने छह बदमाशों को कांट्रेक्टर पर जानलेवा हमला करने के आरोप में सजा सुनाई, जानिए पूरी खबर
हरयाणा न्यूज़: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवीर सिंह की कोर्ट ने कांट्रेक्टर पर जानलेवा हमले के मामले में छह दोषियों को सात वर्ष से 10 वर्ष तक के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषियों को सात हजार से लेकर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को सात माह से दस माह तक का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सुभाष नगर चौड़ी गली निवासी सुशील ने 18 अप्रैल 2016 को पुलिस से शिकायत की थी कि कुछ हथियारबंद लोगों ने उस पर और उसके बड़े भाई पर जान से मारने के उद्देश्य से फायरिंग कर दी थी। इस हमले में गोली लगने से उसका भाई पुरुषोत्तम गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधू की कोर्ट ने अशोक को दस वर्ष का कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना, अजय तथा कुलदीप को 8-8 वर्ष का कारावास तथा 15-15 हजार रुपये जुर्माना, बलजीत पोंकरीखेड़ी, संदीप को 7-7 वर्ष का कारावास तथा 7-7 हजार रुपये जुर्माना, धर्मेंद्र पहलवान को 7 वर्ष का कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को सात माह से लेकर 10 माह तक का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।