युवती के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले आरोपी को मिला10 साल कैद की सजा

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट टै्रक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने युवती से दुष्कर्म कर गर्भवती करने के आरोपी प्रकट उर्फ दीप को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है

Update: 2022-08-31 09:59 GMT
फतेहाबाद : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट टै्रक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने युवती से दुष्कर्म कर गर्भवती करने के आरोपी प्रकट उर्फ दीप को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 5 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
गौरतलब है कि पीड़िता की नानी ने उक्त युवक के खिलाफ सदर टोहाना थाना में अप्रैल 2021 में मामला दर्ज करवाया था कि करीब 7 महीने पहले वह उसकी दोहती को भगाकर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। युवक उसकी दोहती को तंग व परेशान करने लगा और किसी और शादी से करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के घर से बरामद किया था और अग्रोहा में मैडीकल जांच दौरान पता चला कि वह 8 महीने की गर्भवती है।
वहीं एक अन्य मामले में क्षेत्र निवासी एक युवती से उसके मंगेतर द्वारा दुष्कर्म करने व बाद में शादी से मुकरने के मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। युवती ने पुलिस को बताया कि उसकी सगाई जनवरी 2020 में रतिया के एक गांव निवासी युवक के साथ हुई थी और सगाई के बाद उसका मंगेतर उसे कपड़े दिलवाने के लिए फतेहाबाद ले आया। युवक उसे अपने घर ले जाकर परिवार की अनुपस्थिति में उससे दुष्कर्म करता रहा था। अब उसके मंगेतर ने उससे शादी करने से मना कर दिया और दहेज में मोटरसाइकिल व 6 लाख रुपए की मांग की। पुलिस ने आरोपी युवक, उसकी मां, 2 बहनों व मामा के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

सोर्स- punjab kesari

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