छात्रा को बंधक बना दुष्कर्म के दोषी अध्यापक को पांच साल की सजा
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नाबालिग छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के एक दोषी अध्यापक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने सोमवार को पांच वर्ष की कैद तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को पांच माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इसके अलावा डीएलएसए (जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण) पीड़िता को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी देगा।
सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव निवासी व्यक्ति ने 20 जुलाई 2019 को महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी 11 वर्षीय बेटी छठी कक्षा में पढ़ती थी। गांव का ही एक युवक उसके स्कूल में अध्यापक था। उसकी बेटी स्कूल के बाद अनिल के पास ट्यूशन पढने जाती थी। पांच जुलाई को उसकी बेटी आरोपी के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी।
उसी दौरान आरोपी ने उसकी बेटी को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। आरोपी ने कई बार बच्ची के साथ अश्लील हरकत भी की। इससे तंग आकर बच्ची ने परिजनों को इस घटना के बारे में बताया। महिला थाना पुलिस ने किशोरी के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने अनिल को पांच वर्ष की कैद तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।