पलवल में GRAP उल्लंघन के लिए एनएचएआई को कारण बताओ नोटिस जारी

Update: 2024-11-17 12:51 GMT
Chandigarh चंडीगढ़। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने जिले में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए एनएचएआई पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है और पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) के रूप में जुर्माना लगाने की घोषणा की है। यह कदम जिले में एनएच 19 पर बघौला गांव में वाहन अंडरपास (वीयूपी) के चल रहे निर्माण के दौरान मानदंडों के उल्लंघन के बारे में शिकायतों और रिपोर्टों के आधार पर एचएसपीसीबी के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किए गए जमीनी निरीक्षण के मद्देनजर उठाया गया है। शनिवार को किए गए निरीक्षण में पाया गया कि जीआरएपी के मानदंडों का विभिन्न उल्लंघन और गैर-अनुपालन चल रहा था, जिसमें वीयूपी के साथ धूल का जमाव, खुली निर्माण सामग्री का डंपिंग, निर्माण और विध्वंस (सी और डी) अपशिष्ट और साइडवे और मध्य में धूल की उपस्थिति, धूल कणों के शमन के लिए उपायों की कमी, अनिवार्य एंटीस्मॉग गन की अनुपस्थिति, हवा से टूटने वाली दीवारें, निर्माण की परिधि और निर्माणाधीन क्षेत्र के चारों ओर उचित ऊंचाई के तिरपाल (ग्रीन-नेट), विंड-फेंसिंग या मचान शीट का उपयोग न करना शामिल है, जैसा कि निरीक्षण दल द्वारा यहां कार्यालय को सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया है। इसमें कहा गया कि चूंकि डीजी सेट का उपयोग सीएक्यूएम के निर्देशों का उल्लंघन करके किया जा रहा था, इसलिए परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन के पास नियमों के अनुसार कोई पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं था। कथित उल्लंघनों की तस्वीरें एचएसपीसीबी द्वारा कल शाम एनएचएआई को दिए गए नोटिस के साथ संलग्न की गई हैं, ऐसा दावा किया गया है। नोटिस में कहा गया है, "इन उल्लंघनों को देखते हुए, आप बोर्ड द्वारा जारी पत्र संख्या एचएसपीसीबी/पीएलजी/2021/2343-2350 दिनांक 22 दिसंबर, 2021 के निर्देशों के अनुसार पर्यावरण मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, जैसा कि बोर्ड द्वारा जीआरएपी अवधि के दौरान उसमें परिभाषित पद्धति के अनुसार मूल्यांकन किया गया है।" नोटिस में कहा गया है कि इस प्रकार की गतिविधियों से पलवल की वायु गुणवत्ता खराब हुई है और इससे पूरे राज्य पर असर पड़ सकता है।
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