अभय सिंह चौटाला के चंडीगढ़ आवास के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई, UT ने HC को बताया

Update: 2026-01-29 13:02 GMT
Chandigarh.चंडीगढ़: केंद्र शासित प्रदेश (UT) चंडीगढ़ ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को बताया है कि उसने हरियाणा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और INLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला के घर के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है, क्योंकि उन्हें "खतरे की आशंका बनी हुई थी"। हाई कोर्ट में दायर जवाब में, UT ने बताया कि हरियाणा राज्य ने पहले ही कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन करते हुए चौटाला को पूरी 'Y+' कैटेगरी की सुरक्षा दी हुई है। DSP (सुरक्षा-मुख्यालय) लक्ष्य पांडे ने हाई कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने वाले एक व्हाट्सएप कॉल के बाद तुरंत FIR दर्ज की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि चौटाला के चंडीगढ़ आवास के आसपास एहतियाती सुरक्षा उपायों को मजबूत किया गया है। हलफनामे के अनुसार, 15 जुलाई, 2025 को चंडीगढ़ के सेक्टर-3 पुलिस स्टेशन में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक FIR दर्ज की गई थी। इसमें कहा गया है कि यह मामला "आरोपी की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल जांच के अधीन है"।
जांच का विवरण देते हुए, हलफनामे में कहा गया है कि जिस व्हाट्सएप नंबर से कथित तौर पर धमकी भरा कॉल किया गया था, उसके IP लॉग इंग्लैंड की एक दूरसंचार कंपनी से ट्रेस किए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था पर, चंडीगढ़ पुलिस ने जोर देकर कहा कि खतरे का आकलन किया गया था और खतरे की आशंका बनी हुई है। इसमें कहा गया है कि UT पुलिस ने "तुरंत और पूरी सावधानी के साथ कार्रवाई की"। आगे बताया गया कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए याचिकाकर्ता के घर के आसपास के इलाके में बीट पेट्रोलिंग और PCR वाहन पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। हलफनामे में यह भी दर्ज किया गया कि अभय सिंह चौटाला हरियाणा राज्य के संरक्षित व्यक्ति हैं और हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए पहले ही 'Y+' कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। UT ने कहा, "इसलिए, प्रार्थना है कि हाई कोर्ट, इन दलीलों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निपटारा करने की कृपा करे, क्योंकि हरियाणा राज्य ने पहले ही याचिकाकर्ता के लिए पर्याप्त Y+ कैटेगरी की सुरक्षा तैनात कर दी है और UT प्रतिवादियों ने न्याय, निष्पक्षता और उचित खेल के हित में याचिकाकर्ता और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।"
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