Yamunanagar के कैत गांव के सरपंच को चुनाव में आपराधिक मामला छिपाने के आरोप में निलंबित
हरियाणा Haryana : डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता ने यमुनानगर जिले के कैत गांव के सरपंच लाल सिंह को सरपंच पद का चुनाव लड़ते समय अपने नामांकन पत्र में आपराधिक मामले का विवरण छिपाने के आरोप में निलंबित कर दिया है।आधिकारिक आदेश के अनुसार, सरपंच को अब किसी भी ग्राम पंचायत की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें सभी आधिकारिक रिकॉर्ड सौंपने और अपने नियंत्रण में किसी भी चल या अचल पंचायत संपत्ति का कब्जा छोड़ने का भी निर्देश दिया गया है।
यह कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर को मिली एक शिकायत के बाद की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि लाल सिंह के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज है, लेकिन उन्होंने अपने नामांकन फॉर्म के कॉलम नंबर-5 में इसका खुलासा नहीं किया। यमुनानगर के संबंधित पुलिस थाने से सत्यापन करवाने पर आरोप सत्य पाए गए। डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता ने बताया कि जांच अधिकारी-सह-उपमंडल अधिकारी (नागरिक), जगाधरी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर लाल सिंह को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51 के तहत 21 फरवरी, 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। डीसी गुप्ता ने बताया कि
सरपंच ने 27 फरवरी, 2025 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया। निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए लाल सिंह को 13 मार्च को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया। हालांकि, सुनवाई के दौरान भी वह अपने नामांकन पत्र में तथ्यों को छिपाने के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे। उपायुक्त ने कहा, "व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी सरपंच नामांकन फार्म के कॉलम संख्या-5 में तथ्यों को छिपाने के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं कर सका, जबकि उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है और मामला अदालत में लंबित है।" इन निष्कर्षों के बाद निलंबन आदेश जारी किया गया और लाल सिंह को ग्राम पंचायत की गतिविधियों में आगे भाग लेने से रोक दिया गया है।