Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने छह साल पहले दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में बठिंडा जिले के निवासी आरटीआई कार्यकर्ता गुरदेव सिंह को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त (CIC), पंजाब स्वर्ण सिंह चन्नी द्वारा 12 मार्च, 2018 को दर्ज शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 384 के तहत मामला दर्ज किया था। तत्कालीन सीआईसी ने यूटी एसएसपी को दी गई शिकायत में कहा कि पंजाब की राज्य सूचना आयुक्त प्रीति चावला ने उनके संज्ञान में लाया था कि गुरदेव ने राज्य सूचना आयोग, पंजाब के परिसर में बठिंडा जिले के मंडी कलां स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल प्रीतम सिंह नामक व्यक्ति से 10,000 रुपये रिश्वत ली थी।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गुरदेव ने उनसे कार्यालय में मुलाकात की और अपील वापस लेने के लिए कुछ पैसे मांगे, जिस पर उसी दिन सूचना आयोग द्वारा सुनवाई होनी थी। इसके अलावा उसने धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह उसे नौकरी से निकलवा देगा। इसके बाद उसने उससे 10 हजार रुपए मांगे। मामले की सुनवाई के दौरान गुरदेव ने आयोग को बताया कि उसे जरूरी जानकारी मिल गई है और उसने मामले को बंद करने का अनुरोध किया। प्रिंसिपल ने बताया कि उसने रिश्वत के पैसे के नोटों की फोटोकॉपी ले ली है और बाद में उसने घटना की जानकारी आयुक्त को दी। पुलिस ने मामले की जांच की और अदालत में चालान पेश किया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरटीआई कार्यकर्ता को एक साल की सजा सुनाई।