Rohtak के व्यक्ति को तीन साल पुराने हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा
Chandigarh,चंडीगढ़: 11 जून 2020 को ईको सिटी के पास हुई हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिरोही ने एक आरोपी तरुण कुमार निवासी जींद रोड, जिला रोहतक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जानकारी के अनुसार 11 जून 2020 को ईको सिटी, रामगढ़ के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस और क्राइम ब्रांच Crime Branch की टीम मौके पर पहुंची और पाया कि किसी अज्ञात संदिग्ध ने एक व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या कर दी है और उसके शव को ईको सिटी के पास फेंक दिया है। चंडीमंदिर थाने में आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था। क्राइम ब्रांच, सेक्टर 26, पंचकूला के एएसआई राजपाल द्वारा आगे की जांच के दौरान मृतक की पहचान विनोद कुमार उर्फ बंटी के रूप में हुई। उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी और उसके शव को क्षत-विक्षत कर जलोली गांव के टोल प्लाजा के पास फेंक दिया गया था।