रोहतक DC ने सरकारी अधिकारियों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी
हरियाणा Haryana : रोहतक के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने के निर्देश दिए हैं।सरकारी अधिकारी किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के प्रचार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग न लें। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसी किसी राजनीतिक गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों जैसे राजनीतिक दलों के लिए प्रचार करना, बूथ एजेंट, चुनाव एजेंट या मतगणना एजेंट बनना आदि से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129 के अनुसार, चुनाव के संबंध में किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए नियुक्त कोई भी अधिकारी या कर्मचारी चुनाव के संचालन एवं प्रबंधन में किसी भी उम्मीदवार की चुनावी संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई भी कार्य (मतदान को छोड़कर) नहीं करेगा।
उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 के तहत चुनाव से संबंधित सरकारी ड्यूटी (चुनाव ड्यूटी) का उल्लंघन करने पर किसी अधिकारी/कर्मचारी को दंडित किया जा सकता है। धारा 134 (ए) के तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी चुनाव में किसी उम्मीदवार का चुनाव एजेंट, मतदान एजेंट या मतगणना एजेंट के रूप में काम करता है तो उसे तीन महीने की कैद या जुर्माना हो सकता है। उन्होंने आगे बताया कि हरियाणा सिविल सेवा (कर्मचारी आचरण) नियम 2016 के नियम 9 के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या राजनीति से जुड़े ऐसे संगठन का सदस्य नहीं हो सकता।
इसके साथ ही वह किसी भी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग नहीं लेगा। अगर कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रोहतक के उपायुक्त-सह-जिला चुनाव अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि जिले में 85 वर्ष से अधिक आयु या शारीरिक रूप से अक्षम 276 मतदाताओं की पहचान की गई है। अजय कुमार ने बताया कि शुक्रवार को जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में गठित 15 टीमों ने 232 ऐसे लोगों को डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान करने में मदद की। उन्होंने बताया कि ये टीमें 30 सितंबर को शेष 44 मतदाताओं के घर पहुंचेंगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं या शारीरिक रूप से विकलांग मतदाताओं को डाक मतपत्रों के माध्यम से घर बैठे मतदान करने की सुविधा दी गई है। रोहतक के 90 वर्षीय सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक रामधारी खोखर ने बताया कि चुनाव आयोग की यह पहल स्वागत योग्य है, इससे बुजुर्ग और विकलांग लोगों को घर बैठे मतदान करने में सुविधा होगी।