आश्रम से भारी मात्रा में गैस सिलिंडर मिलने के मामले में रामपाल को तीन वर्ष कैद की सजा
आश्रम से 408 रसोई गैस सिलिंडर मिले थे
जनता से रिस्ता वेबडेसक | हरियाणा के जिला हिसार में सतलोक आश्रम प्रकरण के दौरान सतलोक आश्रम से भारी मात्रा में रसोई गैस सिलिंडर मिलने के मामले में आश्रम संचालक रामपाल को शुक्रवार को जेएमआईसी सोनिया की अदालत ने तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा रामपाल पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
उल्लेखनीय है कि प्रकरण के दौरान आश्रम से 408 रसोई गैस सिलिंडर मिले थे। इस संबंध में डीएफएससी की शिकायत पर नवंबर 2014 में रामपाल के खिलाफ वस्तु अधिनियम की धारा के तहत व धोखाधड़ी की धारा के तहत बरवाला थाने में केस दर्ज किया गया था।