भ्रष्टाचार मामले में पूर्व CBI अदालत के न्यायाधीश के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी
Haryana हरियाणा: निलंबित सीबीआई जज सुधीर परमार पर हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और आपराधिक कदाचार के आरोपों में मुकदमा चलाने की अनुमति मिलने के बाद, उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा।
हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के अधिकारी परमार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है, अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है।
राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने परमार, उनके भतीजे अजय परमार और रियल एस्टेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एम3एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रूप बंसल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
मामला दर्ज होने के समय, परमार पंचकूला में विशेष सीबीआई जज के रूप में तैनात थे। उन पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच के दायरे में आने वाले कुछ रियल एस्टेट डेवलपर्स के प्रति "पक्षपात" दिखाने का आरोप है। उस समय इन डेवलपर्स से जुड़ी कई एफआईआर उनकी अदालत में लंबित थीं।