Chandigarh,चंडीगढ़: छोटे-मोटे अपराध करने वालों को सार्वजनिक स्थानों की सफाई और वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की सेवा जैसी सामुदायिक सेवा करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता (BNS) के लागू होने के साथ ही अदालतें अब कुछ अपराधों के दोषी व्यक्तियों को सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा करने का आदेश दे सकती हैं। केंद्र सरकार ने पहली बार नए आपराधिक कानूनों में छोटे-मोटे अपराधों जैसे कि शराब पीकर उपद्रव मचाना या 5,000 रुपये से कम की संपत्ति की चोरी आदि के लिए सामुदायिक सेवा को सजा में शामिल किया है। 1 जुलाई से बीएनएस भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह लेगी। सामुदायिक सेवाओं के लिए प्रावधान बीएनएस की धारा 4(एफ) में शामिल किया गया है। यह धारा सामुदायिक सेवा सहित अपराधियों को दी जाने वाली सजा के बारे में बताती है। धारा के अनुसार, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत एक वर्ष से अधिक की कैद या 10,000 रुपये से अधिक का जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा की सजा सुना सकती है। नए कानून के अनुसार, सामुदायिक सेवा का अर्थ वह कार्य होगा जिसे न्यायालय किसी अपराधी को दंड के रूप में करने का आदेश दे सकता है, जिससे समुदाय को लाभ हो, जिसके लिए उसे कोई पारिश्रमिक नहीं मिलेगा।
एडवोकेट अजय जग्गा ने कहा कि अपराधियों के पुनर्वास को बढ़ावा देने और जेलों में भीड़भाड़ की समस्या को दूर करने के लिए, बीएनएस ने भारत में दंड का एक नया रूप जोड़ा है, यानी सामुदायिक सेवा। उनके विधायी परिवर्तन का उद्देश्य दंड के पारंपरिक रूपों का विकल्प प्रदान करना है। सामुदायिक सेवा का अर्थ है समाज के लाभ के लिए अवैतनिक कार्य। हालांकि, इस प्रावधान में कड़ी चुनौतियां होंगी क्योंकि इसके लिए सख्त दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है, अन्यथा इसका दुरुपयोग हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, चंडीगढ़ के पूर्व अध्यक्ष एनके नंदा ने इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिला अदालतों में हर महीने छोटे-मोटे अपराधों के लिए बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पहले दोषियों को मामूली सजा देकर छोड़ दिया जाता था। अब उन्हें सामुदायिक सेवा करने का भी आदेश दिया जा सकता है। इससे दोषियों को समाज में अधिक शामिल होने में मदद मिलेगी। चंडीगढ़ जिला बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष मुनीश दीवान ने कहा कि बदले हुए परिदृश्य में यह अवधारणा एक सुधारात्मक कदम है जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए।