फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट की न्यायाधीश स्वाति सहगल ने पानीपत निवासी एक व्यक्ति को बरी कर दिया है, जिसे उसकी पत्नी द्वारा दायर बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने 30 जून, 2019 को सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376 (बी), 376 (2) (एन) के तहत आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। महिला ने 2015 में अपनी शादी के 11 महीने बाद आरोप लगाया था। उसके ससुराल वालों ने उसके साथ नस्लीय दुर्व्यवहार करने के अलावा दहेज की मांग शुरू कर दी।
एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. उसने आरोप लगाया कि जून, 2019 में उसके पति ने उसे चंडीगढ़ बुलाया और एक होटल में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी के वकील वरुण धवन ने दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया क्योंकि मेडिकल जांच में कुछ भी साबित नहीं हुआ। महिला भी मुकर गई।