Panchkula की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बलात्कार के आरोप से व्यक्ति को बरी किया
Chandigarh.चंडीगढ़: पंचकूला जिले के निवासी 27 वर्षीय जोहन सिंह को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दो साल पहले दर्ज बलात्कार के मामले में बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी ने तलाक के बाद शादी करने का वादा करके अभियोक्ता के साथ यौन संबंध बनाए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर चंडीगढ़ के मनीमाजरा थाने में 29 मार्च 2022 को आईपीसी की धारा 376 के तहत एफआईआर दर्ज की। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह 2013 से आरोपी से परिचित थी। आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। 2 जुलाई 2019 को उसने और जोहन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर हासिल किए और पंजाब के डेरा बस्सी में साथ रहने लगे।
उसने कहा कि आरोपी ने उससे कहा था कि उनके रिश्ते के कारण उसकी बहन की शादी नहीं होगी। 29 मई 2020 को एक-दूसरे की सहमति से उन्होंने तलाक ले लिया। कथित तौर पर जोहान ने उससे कहा कि वह तीन साल बाद उससे शादी करेगा। इसके बाद वह हरियाणा के साकेत्री स्थित अपने माता-पिता के घर लौट आई। हालांकि, वे दोनों एक-दूसरे के संपर्क में रहे। जोहान ने कथित तौर पर उससे शादी करने के बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में अपनी बात नहीं मानी। आरोपी के वकील और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जोहान को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों से अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी ने तलाक के बाद शादी करने के वादे पर अभियोक्ता के साथ यौन संबंध बनाए। अदालत ने कहा कि तलाक 29 मई, 2020 को हुआ था और अभियोक्ता ने 19 मार्च, 2022 को मामला दर्ज कराया था। एफआईआर दर्ज करने में देरी का कोई कारण नहीं था। एफआईआर में अस्पष्ट देरी ने मनगढ़ंत कहानी को जन्म दिया है। यह अनुचित है कि अभियोक्ता ने आरोपी को उससे शादी करने के वादे पर लगभग दो साल तक उसके साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति दी।