स्नैचिंग मामले में एक को जेल

नकदी छीनने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई।

Update: 2023-04-03 10:26 GMT
जगाधरी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी सिंह ने एक व्यक्ति से मोबाइल फोन और नकदी छीनने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई।
सरकारी वकील अमन कौशिक ने कहा कि एएसजे ने यमुनानगर जिले के महमूदपुर गांव के दोषी शुभम मुल्ला पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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