नूंह हिंसा: गुरुग्राम में धारा 144 लागू

Update: 2023-08-01 06:08 GMT
गुरुग्राम: हरियाणा के नूंह जिले में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद गुरुग्राम प्रशासन ने सोमवार शाम जिले में धारा 144 लागू कर दी. इसके अलावा, सोहना इलाके में भीड़ के घुसने और एक कार में आग लगाने के बाद नूंह के साथ गुरुग्राम की सीमाओं को कथित तौर पर सील कर दिया गया है। नूंह में एक धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव और वाहनों में आग लगाए जाने के बाद हिंसा भड़क गई, जिससे सोमवार दोपहर इलाके में तनाव बढ़ गया। हालात पर काबू पाने के लिए नूंह जिला प्रशासन ने धारा-144 भी लगा दी है. हरियाणा सरकार ने नूंह में 31 जुलाई (शाम 4 बजे) से 2 अगस्त (रात 11.59 बजे) तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा, "सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहें फैलाते पाए जाने पर किसी को भी दंडित किया जाएगा। इसलिए किसी भी गलत सूचना को फैलाने से बचें।" उन्होंने कहा, "ये आदेश तत्काल प्रभाव से जिले में लागू कर दिए गए हैं,
जो अगले आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।" इससे पहले नूंह में हिंसा के बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में गोलियां चलाईं. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फरीदाबाद, रेवाड़ी, गुरुग्राम और पलवल से अतिरिक्त बल नूंह में तैनात किए गए हैं। साथ ही अधिकारियों ने निवासियों को अपने घरों में ही रहने की हिदायत दी है. अशांति के बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया
 
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