यमुनानगर जिले में कथित तौर पर 12 आतिथ्य इकाइयां पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अपशिष्टों का निर्वहन करती हुई पाई गईं। होटल, रेस्तरां, ढाबा और बैंक्वेट हॉल सहित उन इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी), यमुनानगर ने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
साथ ही, एचएसपीसीबी जल्द ही 12 प्रतिष्ठानों के खिलाफ बंद करने के आदेश जारी करने के लिए बोर्ड के उच्च अधिकारियों को लिखेगा ताकि उन्हें सील किया जा सके।
नोटिस जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत जारी किए गए हैं।
नरेश शर्मा, एईई, एचएसपीसीबी, यमुनानगर ने कहा कि 12 इकाइयां जल और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियमों का घोर उल्लंघन करते हुए चलती पाई गईं।
शर्मा ने कहा, “आतिथ्य इकाइयों को एचएसपीसीबी से संचालन के लिए सहमति प्राप्त करने, प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक तंत्र अपनाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग और एमसी सहित स्थानीय अधिकारियों से अन्य आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।”
उन्होंने कहा कि एचएसपीसीबी, यमुनानगर के क्षेत्रीय अधिकारी वीरेंद्र सिंह पुनिया डिफॉल्टरों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को सिफारिश सौंपेंगे।