Haryana: स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्व-वित्तपोषित कॉलेजों को शैक्षणिक सत्र 2024-26 के लिए डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) पाठ्यक्रम में प्रवेश फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। यह कदम उच्च न्यायालय के उस फैसले को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिसमें पाठ्यक्रम को बंद करने के आदेश को रद्द कर दिया गया था।
इस घटनाक्रम के बाद, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने डिप्लोमा के लिए प्रवेश कार्यक्रम जारी कर दिया है। तय कार्यक्रम के अनुसार, दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क का भुगतान 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक किया जाएगा।
7 नवंबर, 2022 को राज्य सरकार ने एनईपी, 2020 के अनुरूप सत्र 2023-25 से राज्य के सभी ब्लॉक शिक्षक शिक्षा संस्थानों, सरकारी प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों और निजी स्व-वित्तपोषित कॉलेजों में पाठ्यक्रम को बंद करने का निर्णय लिया था। इसके बाद, 2023 में पाठ्यक्रम में कोई प्रवेश नहीं हुआ।
सरकार के फैसले का विरोध करते हुए, हरियाणा स्व-वित्तपोषित निजी कॉलेज एसोसिएशन (एचएसएफपीसीए) के तत्वावधान में निजी कॉलेजों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी और बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दलील दी कि पाठ्यक्रम एनसीटीई अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत शासित है, इसलिए, एनसीटीई इस बारे में राय बनाने के लिए एकमात्र सक्षम निकाय है कि पाठ्यक्रम को बंद किया जाए या नहीं।