हत्या के आरोप में नौ को उम्रकैद की सजा

Update: 2023-08-20 10:22 GMT

जिला अदालत ने मई 2018 में मेहंदा गांव में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में नौ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने सुनील नाम के एक व्यक्ति की हत्या में नौ लोगों को दोषी ठहराया। यह मामला हांसी पुलिस जिले के बास थाने में दर्ज किया गया था.

अदालत ने 16 अगस्त को आरोपियों को दोषी ठहराया था और शनिवार को उन्हें सजा सुनाई।

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