NIA कोर्ट ने मुल्तानी को घोषित अपराधी घोषित किया
एनआईए को आरोपियों की संपत्तियों की सूची दाखिल करने का निर्देश दिया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत ने प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस के सदस्य जसविंदर सिंह मुल्तानी को पिछले साल अप्रैल में यहां मॉडल जेल के पास कथित तौर पर बम रखने के एक मामले में भगोड़ा घोषित किया है। अदालत के समक्ष एनआईए द्वारा दायर एक आवेदन पर उसे पीओ घोषित करने की कार्यवाही शुरू हुई।
अदालत ने मामले की सुनवाई 31 जुलाई के लिए स्थगित करते हुए एनआईए को आरोपियों की संपत्तियों की सूची दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मामला पिछले साल 23 अप्रैल को दर्ज किया गया था जब चंडीगढ़ पुलिस की एक टीम ने जेल की चारदीवारी के पास शाम करीब साढ़े सात बजे एक बम पाया था। इसे एक बॉक्स, डेटोनेटर और कुछ जले हुए तारों के साथ बैग में छुपाया गया था। बम को अगले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की टीम ने निष्क्रिय कर दिया था। डेटोनेटर पाकिस्तान के एक उर्दू अखबार में लिपटा हुआ था। बैग में "खालिस्तान एक्शन फोर्स" लिखे प्रिंटआउट भी थे।
28 अप्रैल को इलाके की तलाशी के दौरान मोबाइल फोन के साथ एक और डेटोनेटर मिला। पुलिस ने इलाके के मोबाइल डेटा का विश्लेषण किया और कई संदिग्ध नंबर पाए। उनमें से एक बम की खोज के बाद से बंद पाया गया था। बाद में पता चला कि यह नंबर जसविंदर सिंह मुल्तानी के नाम पर था और इसका इस्तेमाल जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय कॉल करने के लिए किया जाता था।
बाद में एनआईए ने मामले को अपने हाथ में लिया और जांच शुरू की। मुल्तानी खालिस्तान समर्थक आतंकवादी है, जो मूल रूप से होशियारपुर के मुकेरियां के पास मंसूरपुर गांव का रहने वाला है। पंजाब में कई एफआईआर में भी उनका नाम है।