Haryana: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व विधायक धर्म छोकर से योजना पेश करने को कहा

Update: 2026-06-19 01:48 GMT

 सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व MLA धर्म सिंह छोकर को 'महिरा होम्स 68', 'महिरा होम्स 103' और 'महिरा होम्स 104' प्रोजेक्ट्स में हज़ारों घर खरीदारों को पैसे लौटाने का प्लान पेश करने का निर्देश दिया है। इन खरीदारों के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई थी।

जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने बुधवार को छोकर की ओर से पेश सीनियर वकील ए.एम. सिंघवी से कहा कि वे गुरुवार तक एक हलफनामा (affidavit) दाखिल करें। इसमें बताया जाए कि उनके क्लाइंट इन तीनों प्रोजेक्ट्स से जुड़े घर खरीदारों के दावों को कैसे सुलझाना या पैसे लौटाना चाहते हैं। साथ ही, उनकी ज़मानत अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार के लिए तय की गई।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक ने कहा कि हलफनामे में छोकर और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति की जानकारी होनी चाहिए और अगर ऐसी संपत्तियों पर कोई बोझ (encumbrance) है, तो उसका भी खुलासा किया जाना चाहिए।

बेंच ने 17 जून के अपने आदेश में कहा, "उक्त हलफनामे में इन प्रोजेक्ट्स में घर खरीदारों को पैसे लौटाने का तरीका, दावों को पूरा करने के लिए फंड का स्रोत और याचिकाकर्ता व उनके परिवार के सदस्यों (जिनमें उनके बेटे भी शामिल हैं, जिनमें से एक इस मामले में आरोपी है) की संपत्ति की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही, ऐसी संपत्तियों से जुड़े सभी सबूत, यदि कोई हों, तो उन्हें निश्चित रूप से 18 जून तक दाखिल किया जाए और उनकी कॉपी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और इंटरवेनर (intervenor) के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को सौंपी जाए।"

 

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