नाबालिग से किया था रेप, अब मिली 20 साल की सजा
हरियाणा के जींद में एक किशोरी को को बहला-फुसलाकर घर से भगाकर ले जाने और बंधक बनाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य के दोषी युवक को कोर्ट ने 20 साल जेल की सजा सुनाई है.
जींद. हरियाणा के जींद में एक किशोरी को को बहला-फुसलाकर घर से भगाकर ले जाने और बंधक बनाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य के दोषी युवक को कोर्ट ने 20 साल जेल की सजा सुनाई है. हरियाणा के जिंद जिले के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर कौर की अदालत ने किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
कोर्ट ने इसके अलावा दोषी के खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना न दे पाने की सूरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अभियोजन पक्ष के अनुसार जुलाना थाना इलाके के एक व्यक्ति ने 26 जनवरी 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को गांव डाहौला निवासी अमित ने बंधक बनाया हुआ है.
एक लाख रुपये का जुर्माना ठोंका
जुलाना थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर अमित के खिलाफ बंधक बनाने का मामला दर्ज किया था. बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपित अमित को गिरफ्तार कर लिया था. साथ ही उस पर एक लाख रुपए जुर्माना किया गया है.
जुलाना थाना में गत 26 जनवरी 2019 को एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को गांव डाहौला निवासी अमित 25 जनवरी की रात को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया. जिसने उसके साथ बलात्कार किया गया. इस दौरान आरोपी द्वारा अप्राकृतिक कृत्य भी किया गया.
पीड़ित को पांच लाख रुपये की मदद राशि दी जाएगी
जींमामला जींद की ASJ गुरविंदर कौर की कोर्ट में चल रहा था. कोर्ट ने गुरुवार को सबूतों के आधार पर अमित को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 2 साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है. साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जींद द्वारा पीड़ित को पांच लाख रुपए की राशि दी जाएगी.