Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा महापौर चुनाव कार्यक्रम को रद्द करने के एक दिन बाद यूटी प्रशासन ने आज ताजा चुनाव अधिसूचना जारी की। उपायुक्त निशांत कुमार यादव द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार महापौर, वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के पदों के लिए चुनाव अब 30 जनवरी को होंगे। पहले की अधिसूचना के अनुसार चुनाव 24 जनवरी को होने थे और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी थी। प्रशासन ने 7 जनवरी की अधिसूचना वापस ले ली। चुनाव चंडीगढ़ नगर निगम (एमसी) भवन के असेंबली हॉल में सुबह 11 बजे होंगे। मनोनीत पार्षद डॉ. रमणीक सिंह बेदी को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। निर्वाचित पार्षद 25 जनवरी तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच तीनों पदों के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि चुनाव 29 जनवरी के बाद करवाए जाएं - वर्तमान मेयर कुलदीप कुमार का कार्यकाल उस तारीख तक जारी रहेगा - और इसके लिए अधिसूचना 29 जनवरी से पहले जारी की जा सकती है। यह निर्देश कुलदीप कुमार द्वारा दायर एक रिट याचिका के जवाब में जारी किए गए थे। 35 सदस्यीय एमसी हाउस में, भाजपा के 14 पार्षद, आप के 13 और कांग्रेस के सात पार्षद हैं। शिअद का एक पार्षद है। हाउस में एक पदेन सदस्य, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी हैं, जिन्हें वोटिंग का अधिकार है। भाजपा ने मेयर पद के लिए हरप्रीत कौर बबला, वरिष्ठ उप महापौर के लिए बिमला दुबे और उप महापौर के लिए लखबीर सिंह बिल्लू को मैदान में उतारा है। आप के साथ अपने गठबंधन समझौते का पालन करते हुए, कांग्रेस ने वरिष्ठ उप महापौर के लिए जसबीर सिंह बंटी और उप महापौर के लिए तरुणा मेहता को नामित किया। अदालत के आदेश की प्रतीक्षा में, इन सभी उम्मीदवारों ने कल अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। अदालत के आदेश के बाद उनके नामांकन निरस्त हो गए हैं। 15 वोट रखने वाली भाजपा को चुनाव जीतने के लिए आवश्यक 19 वोट हासिल करने के लिए क्रॉस-वोटिंग पर भरोसा है। नई अधिसूचना के साथ, पार्टियाँ अपने उम्मीदवारों की सूची में संशोधन कर सकती हैं।