सोनीपत में ऑनर किलिंग के लिए व्यक्ति को मौत की सजा
पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने शुक्रवार को सोनीपत के खरखौदा में 2016 में अपनी बहन के ससुराल के तीन सदस्यों की 'शान की खातिर' हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई.
आरोपी की पहचान झज्जर के रहने वाले सतेंद्र उर्फ मोनू के रूप में हुई है। झज्जर के उसके एक सहयोगी हरीश को अदालत ने 12 अक्टूबर 2021 को पहले ही मौत की सजा सुनाई थी।
सजायाफ्ता सतेंद्र फरार था और उसे घोषित अपराधी घोषित किया गया था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
अदालत ने इसे दुर्लभतम मामला बताते हुए कहा कि आरोपी समाज के लिए खतरा है और उसे आजीवन कारावास की सजा देना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं होगा। 18 नवंबर 2016 की रात को हरीश और सतेंद्र ने खरखौदा स्थित अपने घर में सुरेश, उनकी पत्नी सुनीता और उनके बेटे प्रदीप की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि प्रदीप की पत्नी सुशीला और उनके भाई सूरज को गोली लगी थी.
सुशीला ने 2012 में अनुसूचित जाति के प्रदीप से शादी की थी।
सुशीला के पिता ओम प्रकाश, भाई सतेंद्र उर्फ मोनू व सोनू व उसके मौसेरे भाई हरीश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. आरोपी ओम प्रकाश और सोनू को कोर्ट ने 2021 में बरी कर दिया था।
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Credit News: tribuneindia