जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया की अदालत ने तीन साल पहले जसौर खीरी गांव में अपने घर पर अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में आज एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना जमा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
लोक अभियोजक विजेंद्र खत्री ने कहा कि राजबीर उर्फ टीता ने अपने घर में दुपट्टे से अपनी पत्नी ललिता देवी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को एक बक्से में छिपा दिया।