पत्नी की हत्या करने पर व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

25 मार्च को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था।

Update: 2023-05-05 11:19 GMT
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध) अजय कुमार वर्मा की अदालत ने आज मार्च 2019 में अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास (आरआई) की सजा सुनाई।
कुटनी गांव के प्रवीण कुमार की पत्नी 27 वर्षीय पीड़िता रितु ने मरने से पहले पुलिस को दिए बयान में कहा कि वह ब्यूटी पार्लर चलाती है. उसकी सात साल पहले प्रवीण से शादी हुई थी और उसका छह साल का एक बेटा भी है। उसका पति और उसके दो दोस्त 20 मार्च की शाम पार्लर आए और उसे जहरीला पदार्थ मिला दूध पीने के लिए मजबूर किया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चार दिन के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई।
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसने 25 मार्च को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था।
Tags:    

Similar News

-->