यहां की एक अदालत ने पिछले साल अपनी सात वर्षीय चचेरी बहन से बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को शनिवार को मौत की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने यह भी आदेश दिया कि पीड़िता के परिवार को 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए.
अदालत में पीड़ित परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अरविंद खुरानिया ने कहा कि 22 वर्षीय दोषी ने 8 अक्टूबर, 2022 को कलायत पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव में लड़की के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी।
लड़की का आधा जला हुआ शव पास के वन क्षेत्र में पाया गया। खुरानिया ने कहा कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में दोषी को लड़की के साथ देखा, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया।
मौत की सज़ा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन है।