पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद
दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहित अग्रवाल की अदालत ने पत्नी की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
घटना एक अप्रैल 2018 की है, जब घरौंदा के राजेश ने अपनी पत्नी सलोनी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी. मौत से पहले उसने डीएम के सामने अपना बयान दर्ज कराया।