नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद
51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
नारनौल में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमनदीप दीवान की एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने दो साल पहले छह साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के लिए एक दुकानदार को मौत तक सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
नवंबर 2020 में पीड़िता की मां की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, विकास के रूप में पहचाने जाने वाले दोषी ने अपनी बेटी के साथ तब बलात्कार किया जब वह कुछ खरीदने के लिए उसकी दुकान पर गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और आईपीसी की धारा 342 (गलत तरीके से कैद करना) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
जिला पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, "अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कानून के प्रावधानों के अनुसार पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।"