गर्भवती पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद

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Update: 2022-07-09 17:01 GMT

गुड़गांव। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिरोही की कोर्ट ने गर्भवती पत्नी को मौत के घाट के उतारने वाले पति मोहम्मद समीद अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अंसारी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। झारखंड के बरमसिया साहिबगंज, निवासी मोहम्मद समीद अंसारी पत्नी पूजा के साथ खांडसा गांव में एक किराए के कमरे में रहता था। वह सेक्टर-37 स्थित एक कंपनी में काम करता था। वह खांडसा के जिस मकान में रहता था, वहां पर कंपनी में काम करने वाले दो कर्मचारी भी रहते थे।

मोहम्मद समीद अंसारी 17 जून को कंपनी से काम करने बाद घर गया था। सुबह कंपनी के कर्मचारी नाजिम के नहीं पहुंचने पर कंपनी के मालिक गुरदीप सिंह तुली ने उनके मकान पर गार्ड को भेजा, लेकिन कमरे पर कर्मचारी नाजिम नहीं मिला और उसके साथ वाले कमरे में देखने पर समीद अंसारी की पत्नी पूजा बेड पर पड़ी हुई थी। मुंह में उसके कपड़ा ठूसा हुआ था और ऊपर से टेप लपेटी हुई थी। मौके पर पति मौजूद नहीं था। उसके बाद गार्ड ने कंपनी के मालिक को सूचना दी और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

कोर्ट में 18 गवाहों की हुई पेशी
पुलिस ने मामले की जांच करते हुए पति मोहम्मद अंसारी को झारखंड से गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। जिसमें पुलिस ने बताया कि आरोपी की पत्नी चार माह की गर्भवती थी। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान 18 गवाहों ने गवाही दी। कुछ गवाहों ने बताया कि आरोपी शादी से खुश नहीं था। पति और पत्नी के बीच कई बार झगड़ा होता था।
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