Labor Day: श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया

Update: 2025-05-02 12:19 GMT
Chandigarh.चंडीगढ़: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पंचकूला ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव, डीएलएसए अपर्णा भारद्वाज के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर औद्योगिक एवं निर्माण श्रमिकों को उनके अधिकारों एवं हकों के बारे में शिक्षित करने के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यह पहल हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एचएएलएसए) की कार्य योजना के तहत आयोजित की गई। मुख्य कार्यक्रम श्रम विभाग, पंचकूला के सहयोग से फेज-1 औद्योगिक क्षेत्र स्थित स्टाइलम इंडस्ट्रीज में हुआ। सहायक श्रम आयुक्त अंजना गोयल एवं निरीक्षक किरण वर्मा एवं कृष्ण सहित श्रम अधिकारियों ने श्रमिकों को संबोधित किया। उन्होंने श्रम कानूनों, मजदूरी अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, स्वास्थ्य लाभ एवं अन्य सरकारी कल्याणकारी पहलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।
सत्र की संवादात्मक प्रकृति ने श्रमिकों को संलग्न होने और कार्यस्थल पर उनके सामने आने वाली समस्याओं पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारद्वाज ने कार्यस्थल अधिकारों के बारे में जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया और श्रमिकों को शोषण एवं अन्याय की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने निशुल्क कानूनी सहायता की उपलब्धता पर प्रकाश डाला और सहायता चाहने वालों के लिए नालसा कानूनी सहायता हेल्पलाइन (15100) साझा की। उन्होंने स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ से जुड़ी राज्य और केंद्रीय योजनाओं के बारे में भी बात की। बाद में, भारद्वाज ने सेक्टर 20 में एक निर्माण स्थल का दौरा किया, जहाँ उन्होंने मजदूरों से बातचीत की। उन्होंने बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत उनकी कानूनी सुरक्षा पर चर्चा की और महिला श्रमिकों और उनके बच्चों के लिए समर्थन पर जोर दिया, उन्हें बिना किसी डर के अपनी चिंताओं को उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।
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