Karnal मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी और ऑक्शन रिकॉर्डर को अंतरिम ज़मानत

Update: 2025-11-29 08:00 GMT
हरियाणा Haryana : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने करनाल मार्केट कमेटी की सेक्रेटरी आशा रानी और ऑक्शन रिकॉर्डर यशपाल कुमार को मौजूदा धान खरीद सीजन के दौरान करनाल अनाज मंडी के बाहर मौजूद IP एड्रेस से कथित तौर पर नकली गेट पास जारी करने के मामले में अंतरिम ज़मानत दे दी है।
अंतरिम ज़मानत देते हुए, जस्टिस संजय वशिष्ठ ने आरोपियों को निर्देश दिया कि जब भी ज़रूरत हो, वे जांच में शामिल हों और BNSS की धारा 482(2) के तहत तय शर्तों का पालन करें।
आशा रानी और तीन अन्य कर्मचारियों—दुहनपुर विरान (इंद्री) के राजेंद्र कुमार, दादूपुर रोरान के अमित कुमार, और नरुखेरी के अजय कुमार—पर गेट पास जारी करने में अपनी ड्यूटी पूरी न करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। FIR कथित गड़बड़ियों और मंडियों के बाहर जारी किए गए नकली गेट पास के ज़रिए 'घोस्ट' खरीद से जुड़ी है।
इससे पहले, 13 नवंबर को, एडिशनल सेशंस जज रजनीश कुमार ने आशा रानी और यशपाल की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी। 20 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी पर 28 नवंबर तक रोक लगा दी गई थी।
2 मिलर्स को एंटीसिपेटरी बेल मिली
एडिशनल सेशंस जज करनाल रजनीश कुमार ने इंद्री के नन्हेरा गांव में AS राइस मिल्स के मालिकों अशोक कुमार और संजय कुमार को एंटीसिपेटरी बेल दे दी है। उन पर उनकी मिल में धान की कथित कमी के लिए केस किया गया था।
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