आईओ से पूछताछ नहीं, कोर्ट ने चोरी के आरोपी को बरी कर दिया

दो साल पुराने चोरी के मामले में पंकज उर्फ मंगल को बरी कर दिया

Update: 2023-07-09 11:21 GMT
आपराधिक मुकदमे में सबूत का बोझ कभी नहीं बदलता है और अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना हमेशा अभियोजन पक्ष का दायित्व होता है। इसका अवलोकन करते हुए सीजेएम डॉ. अमन इंदर सिंह संधू ने दो साल पुराने चोरी के मामले में पंकज उर्फ मंगल को बरी कर दिया।
शिकायतकर्ता उमेश ने आरोप लगाया कि उसका एक्टिवा स्कूटर 2021 में चोरी हो गया था। पंकज को कथित तौर पर 2022 में चोरी हुए स्कूटर के साथ गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण गवाह जांच अधिकारी एसआई राम कुमार थे, जिनसे पूछताछ नहीं की गई थी। इसने आरोपी को बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहा।
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