पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों पर गिरी गाज, 25 प्रत्याशी अयोग्य करार, चुनाव आयोग ने बताई वजह
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डबवाली। हरियाणा में साल 2016 के पंचायत चुनावों में चुनावी मैदान में उतरने वाले उन उम्मीदवारों पर चुनाव आयोग ने शिकंजा कसा है जिन्होंने चुनाव में हुए खर्च का ब्यौरा नहीं दिया था। ऐसे लोग अब नवम्बर में होने जा रहे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव आयोग ने इन्हें आयोग्य घोषित कर दिया है। आयोग ने इन लोगों की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी के अलावा चुनाव सामग्री के साथ प्रत्येक ब्लॉक में भेज दी है। चुनाव आयोग ने सिरसा जिले के कुल 25 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करते हुए इन पर तीन साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी है।
इन 25 लोगों को अयोग्य घोषित किया
चुनाव आयोग ने साल 2016 के पंचायत चुनावों के 25 उम्मीदवारों को वर्ष 2022 के पंचायत चुनावों में आयोग्य घोषित किया है उनमें 5 उम्मीदवार डबवाली ब्लाक के हैं। इनमें डबवाली गांव से कुलदीप कौर, मसीतां गांव से कश्मीरी लाल, शेरगढ़ से सुखमंद्र सिंह व तेजाखेड़ा से मनोहरमा, आशाखेड़ा से सुमन शामिल है। इनके अलावा केहरवाला से सुनीता रानी, घोड़ावाली से जगदीप, मल्लेकां से गगनदीप कौर, भूर्टवाला से मदन लाल, रूपाना खुर्द से अनीता, चाडीवाल से कान्ता देवी, दड़बा कलां से मेघना, जोधकां से सुरेंद्र कुमार, कोटली से ओमप्रकाश, पतली डाबर से कुलदीप सिंह, दड़बी से विनोद कुमार, पन्नीवाला मोटा से दाता राम, फतेहपुरिया नियामत खां से सुभाष, खुईयां नेपालपुर से सुरेश कुमार, औढ़ां से किरपाल कौर, औढ़ां से संतोष कुमारी गर्ग, गदराना से स्वर्ण कौर, केवल से रणजीत कौर, असीर से गगनदीप कौर, पक्का शहिदा से हरजस वर्ष 2016 के पंचायत चुनाव में उम्मीदवार थे। इन्होंने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया। इस वजह से इस बार के पंचायत चुनावों में इनके चुनाव लडऩे पर रोक रहेगी।
सिरसा में 9 व 12 नवम्बर को है चुनाव
हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने सिरसा जिले में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव दूसरे चरण में कराने का ऐलान किया हुआ है। सिरसा जिला में जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए 9 नवम्बर को मतदान होना है। सरपंच व पंच पद के लिए 12 नवम्बर को वोट डाले जाएंगे। मतदान का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। सिरसा जिला में विभिन्न ब्लॉक में नामांकन दाखिल करने शुरू हो गए हैं। 21 अक्तूबर से 28 अक्तूबर तक नामांकन होगा। 31 अक्तूबर को नामांकन वापसी होगी। इसी दिन चुनाव निशान वितरित किए जाएंगे। नामांकन का आज दूसरा दिन था। कम संख्या में ही चुनाव लड़ने के इच्छुक नामांकन दाखिल करने पहुंचे। दीपावली के बाद नामांकन दाखिल करने वालों की भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। नामांकन भरने वालों को तीन बैंकों के अलावा बिजली निगम से एन.ओ.सी. लेनी अनिवार्य है। इसके अलावा चूल्हा टैक्स भी भरना जरूरी है।
30 दिन में देना होता है चुनावी खर्च का ब्यौरा
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी उम्मीदवार को चुनाव परिणामों के 30 दिनों के भीतर चुनाव खर्च का ब्यौरा देना होता है। यदि कोई उम्मीदवार आयोग के इस निर्देश का उल्लंघन करता है तो उस पर आयोग कार्रवाई करता है। इस बार के चुनाव में अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग खर्च की सीमा तय की गई है। चुनाव आयोग ने सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए 2 लाख रुपए की चुनाव खर्च सीमा तय की है। पंच पद का उम्मीदवार चुनाव में 50 हजार रूपए खर्च कर सकता है। जिला परिषद सदस्य पद के चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम 6 लाख रूपए खर्च कर सकता है। पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए उम्मीदवार 3 लाख 60 हजार रूपए की राशि खर्च कर सकता है। चुनाव नतीजे घोषित होने के 30 दिनों के भीतर इन सभी उम्मीदवारों को चुनाव में खर्च की गई राशि का ब्यौरा देना जरूरी होगा।
13 दिसम्बर तक रहेगी पाबंदी
चुनाव आयोग ने 2016 के पंचायत चुनावों में 25 उम्मीदवारों पर तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है। यह रोक चुनाव आयोग की तरफ से 13 दिसम्बर 2019 को लगाई गई थी। चुनाव द्वारा लगाई गई पाबंदी को 13 दिसम्बर 2022 को तीन साल पूरे होंगे। तब तक सिरसा जिला में ग्राम पंचायत, जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और नतीजे भी जारी हो चुके होंगे। डबवाली में सहायक रिर्टनिंग अधिकारी व तहसीलदार भुवनेश के मुताबिक चुनाव आयोग का पत्र पंचायत विभाग के पास आ चुका है।