हरियाणा में मालिकों के परिजन अब दान की गई जमीन पर दावा नहीं कर सकेंगे

Update: 2022-03-22 14:29 GMT

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि 50 साल पहले लोग अपनी जमीन सरकार को विकास योजनाओं के लिए दान या गिफ्ट में देते थे। उस समय सब मौखिक रूप से होता था। अब उनकी पीढ़ियां कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर दावा करती हैं कि यह जमीन उनकी है। ऐसे मामलों से राहत के लिए ही हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिशेध विधेयक, 2022 लाया गया है। मुख्यमंत्री बजट सत्र के दौरान मंगलवार को इस विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन को संबोधित कर रहे थे। मनोहर लाल ने कहा कि आज हम सरकारी परियोजना के लिए जब भी कोई जमीन लेते हैं तो लिखित में उस जमीन को विभाग के नाम करते हैं, ताकि मुकदमेबाजी से राहत मिल सके। इस तरह के सभी मामले 20, 30 और 50 साल पुराने हैं।

इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि इस तरह के मामले में 90 दिन के भीतर कोई मालिक अपील दायर कर करता है। परंतु यदि कोई 20 - 30 साल बाद दावा करता है तो वह जायज नहीं है। इसलिए यह विधेयक लाया गया है।

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