एक अधिकारी नेताया कि दिशा-निर्देशों के अनुसार, आदर्श आचार संहिता की घोषणा के 24 घंटे के भीतर सरकारी भवनों से, 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक स्थानों से और 72 घंटे के भीतर निजी संपत्तियों से राजनीतिक दलों के पोस्टर और होर्डिंग हटाए जाने हैं। निर्देशों के अनुसार सभी मौजूदा होर्डिंग हटाए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों को बताया गया है कि प्रचार सामग्री लगाने के लिए स्थान निर्धारित किए जाएंगे। दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी को निर्धारित स्थान पर ही प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति होगी। होर्डिंग और बैनर लगाने से पहले राजनीतिक दलों को अनुमति लेनी होगी।
कुरुक्षेत्र के नगराधीश डॉ. रमन गुप्ता ने बताया कि कुरुक्षेत्र जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार सामग्री हटाने का कार्य जोरों पर चल रहा है। प्रचार सामग्री हटाने के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में नगर परिषदों के कार्यकारी अधिकारी व नगर समितियों के सचिवों की निगरानी में टीमें बनाई गई हैं।
इस बीच, अंबाला जिला प्रशासन ने भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व जिला अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें आदर्श आचार संहिता के सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा।