Hisar के व्यक्ति को ड्रग्स तस्करी के लिए 10 साल की जेल की सजा

Update: 2024-07-10 06:30 GMT
Gurugram,गुरुग्राम: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल tarun singhal की अदालत ने मंगलवार को मादक पदार्थ तस्करी के 2020 के एक मामले में एक दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी की पहचान हिसार निवासी बलराम के रूप में हुई है। पुलिस को नवंबर 2020 में अलीपुर गांव के पास गुरुग्राम-सोहना रोड पर उसकी कार से 87 किलो गांजा बरामद हुआ था।
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